उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में जयललिता की जमानत अवधि 12 मई तक बढ़ाई।

उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक 66 करोड़ रूपये की सम्पत्ति मामले में दोषी करार दिये जाने के खिलाफ तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे0 जयललिता की अपील निपटाने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 12 मई तक का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सुश्री जयललिता की जमानत की अवधि इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अपील निपटाये जाने तक के लिए आज बढ़ा दी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया था कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा में अपील का निपटारा नहीं कर सकेंगे इसलिए उन्हें अप्रैल के अंत तक का समय चाहिए।
उच्चतम न्यायालय, आय से अधिक सम्पत्ति मामले में सुश्री जयललिता और तीन अन्य की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई कर रहा था।