उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में करोड़ों रुपये के चिटफण्ड घोटाले की सी बी आई जांच की निगरानी करने से इन्कार किया।

उच्चतम न्यायालय ने ओडीशा में करोडों रूपये के चिटफंड घोटाला मामलों की सी बी आई जांच की निगरानी से आज इंकार कर दिया। न्यायाधीश टी एस ठाकुर और सी नगप्पन की पीठ ने कहा कि जांच की निगरानी न्यायालय द्वारा करने के आवेदन को अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। इससे पहले न्यायालय ने इसी तरह की पश्चिम बंगाल सरकार की दलील को खारिज कर दिया था।