उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्ग पर आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग पर आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है। इस मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जयपुर और भरतपुर के पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश दिया कि वे किसी भी हालत में इन मार्गों से आंदोलनकारियों को हटा दें। न्यायालय ने भरतपुर, करोली और दौसा के जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिले में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को कल बुलाया है और उनसे कहा है कि वे स्पष्ट करें कि आंदोलनकारियों को कानून अपने हाथ में क्यों लेने दिया गया।