गौहाटी उच्च न्यायालय ने हड़ताल और सड़क या रेल चक्काजाम को अवैध घोषित कर दिया
असम में, गौहाटी उच्चन्यायालय ने हड़ताल और सड़क या रेल चक्काजाम को अवैध घोषित कर दिया है। एक याचिकाकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश उज्जल भूयां ने पुलिस को बंद का आह्वान करने वालेसंगठनों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा किअसम बंद या राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलन के 24 घंटे के भीतर ही एफ आई आर दर्जकराना जरूरी होगा।
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