तेजाब हमलों के शिकार लोगों का मुफ्त इलाज करें।

उच्चतम न्यायालय ने देशभर के निजी अस्पतालों में तेजाब हमलों के शिकार लोगों का दवाइयों और ऑपरेशन सहित मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और यू यू ललित की सामाजिक न्याय पीठ ने राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों से इस मुद्दे को निजी अस्पतालों के साथ तत्काल उठाने का निर्देश दिया। पीठ ने भारतीय चिकित्सा परिषद से भी इस दिशा में काम करने को कहा। बिना अनुमति के तेजाब की बिक्री के बारे में न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से तेजाब को अधिसूचित वस्तु घोषित करने का निर्देश दिया।