बिहार में सासाराम की एक जिला अदालत ने 13 वर्ष पहले चार पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में तीन माओवादियों को मौत की सजा सुनाई है।

बिहार में सासाराम की एक जिला अदालत ने 13 वर्ष पहले चार पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में तीन माओवादियों को मौत की सजा सुनाई है। रोहतास के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश उमाशंकर द्विवेदी ने प्रत्येक माओवादी पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में दो अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। माओवादियों पर 11 अगस्त 2002 को रोहतास जिले में लोहराडीह में एक पुलिस दल पर हमला करने का आरोप है जिसमें चार पुलिसकर्मी मारे गए थे।