मुख्तार अब्बास नकवी को उत्तर प्रदेश में रामपुर की एक अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई

उत्तर प्रदेश में, रामपुर की एक स्थानीय अदालत ने आज केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए आज एक वर्ष की सजा सुनाई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने भारतीय दंड संहिता के तहत गैर कानूनी तौर पर एकत्र होने, अवरोध और रूकावट उत्पन्न करने के लिए श्री नकवी को दोषी पाया। अन्य 18 लोगों को भी दोषी ठहराया गया। बाद में श्री नकवी की जमानत मंजूर हो गई। यह मामला 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर संसदीय क्षेत्र के पटवाई इलाके में प्रचार के समय श्री नकवी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पुलिस थाने में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी।