योगी आदित्यनाथ सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने लगाई 17 OBC जातियों को SC में शामिल करने पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के एक बड़े फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार के उस शासनादेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 17 ओबीसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश जारी किया गया था। यह शासनादेश 24 जून को जारी किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद ने याचिका दाखिल कर सरकार के इस शासनादेश को अवैध ठहराया था। जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश से 13 विधानसभा उप चुनाव की जोरदारी तैयारी कर रही योगी आदित्यनाथ सरकार के कुछ कदम पीछे हटे हैं। इस प्रकरण पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव समाज कल्याण से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने गोरख प्रसाद की याचिका पर यह निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि इस तरह के मामले में केंद्र व राज्य सरकारों को बदलाव का अधिकार नहीं है। सिर्फ संसद ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में बदलाव कर सकती है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी करते हुए 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी किया था। सरकार के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को गलत मानते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज कुमार सिंह से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने फौरी तौर पर माना कि सरकार का फैसला गलत है और सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सिर्फ संसद ही एससी-एसटी की जातियों में बदलाव कर सकती है। केंद्र व राज्य सरकारों को इसका संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
सरकार ने पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की 17 जातियों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में डाल दिया है। इनमें कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर आदि शामिल हैं। सरकार ने अपने इस फैसले के बाद जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण देने का आदेश दे दिया था। करीब दो दशक से इन 17 ओबीसी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन जातियों की न तो राजनीति में भागीदारी है और न ही इनके अधिकारी ही बनते हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारों में भी इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा उठा, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया।
राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इसमें संशोधन किया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह की ओर से इस बाबत सभी कमिश्नर और डीएम को आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस बाबत जारी जनहित याचिका पर पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन जातियों को परीक्षण व सही दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
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