राजनेताओं के फोटो वाले सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने राजनेताओं के फोटो वाले सरकारी विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हालांकि इस मामले पर न्यायालय ने केन्द्र से जवाब मांगा है।
दो स्वयंसेवी संगठनों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और अरुण मिश्र की पीठ ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करने से पहले अन्य पक्ष को जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायालय 17 फरवरी को सुनवाई के अगले दिन इस मामले पर विचार करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कोई आदेश पारित होने तक सरकार और अन्य लोगों को ऐसे विज्ञापन देने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञापनों पर रोजाना करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इससे पहले न्यायालय की ओर से नियुक्त समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे विज्ञापनों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।