15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हटाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज की।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की सड़कों से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हटाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि इस मुद्दे पर अधिकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए न कि हतोत्साहित।
पिछले वर्ष नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों पर पाबंदी लगाते हुए उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी थी। न्यायालय ने निर्देश भी दिया था कि जहां कहीं भी ऐसे वाहन नजर आयें संबंधित अधिकारियों को उन्हें जब्त करने सहित कानून सम्मत उचित कदम उठाने चाहिए।