भोपाल। दो साल से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी पंचायत थमी नहीं है। सुर्पीम कोर्ट ने बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के ही चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। जिसके बाद चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि आगामी जून तक चुनाव संपन्न् करा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बुलाई बैठक में यह फैसला लिया। आयोग 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। दोनों चुनाव में सिर्फ एससी-एसटी वर्ग को ही आरक्षण मिलेगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्टरों के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। आयोग को दो सप्ताह के भीतर आदेश के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट को देना है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज ङ्क्षसह चौहान कोर्ट के फैसे से वास्ता नहीं रखते और पुन: याचिका दायर करने के उद्देश्य से विधि विशेषज्ञों से बात करने दिल्ली पहुंचे हुए है।
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है।दरअसल चुनाव आयोग पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में लग गया है।और ऐसी अटकलें हैं कि 23 से लेकर 25 मई के बीच अधिसूचना आ जायेगी।इस संदर्भ में एम पी के सामान्य पशासन विभाग ने प्रदेश भर के कलेक्टरों को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में कहा है कि चुनाव की तैयारियों के लिए 12 मई को बैठक की जयेगी
राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव पहले करा सकता है। दरअसल, निकायों का परिसीमन और आरक्षण पूरा हो चुका है। इसके संकेत राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। दो सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर देंगे। नगरीय निकाय में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है।

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