हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?: सुप्रीमकोर्ट
भोपाल।
महाराष्ट्र की शिवसेना की अगुवाई वाली महाअगाड़ी की सरकार पर संकट के बादल और गहरा गए है। शिवसेना से बागी विधायकों के गुट ने सुप्रीमकोर्ट में दो अर्जियां दाखिल की है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सिंदे गुट ने पहली अर्जी महाअगाड़ी सरकार के अल्पमत में होने को लेकर दाखिल की है। वही दूसरी अर्जी में कहा है कि डिप्टी स्पीकर द्वारा दिया गया ,निष्काशित करने का नोटिश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर और हाईकोर्ट क्यों नहीं गए।
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बागी लोग पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इसपर वकील ने कहा कि मामला गंभीर था, इसलिए सीधा यहीं का रुख किया गया। शिंदे के वकील ने कहा कि आर्टिकल 32 में याचिका दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ पार्टी शिवसेना 39 विधायक है। हमें धमकी दी जा रही है। जान से मारने की धमकी दी जा रही है। घर/और दूसरी संपति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बागी विधायकों ने दो अर्जी दी हैं। पहला उन्होंने जान को खतरा बताया है। दूसरा डिप्टी स्पीकर की तरफ से उनको कम वक्त दिया गया है, ऐसा कहा गया है।

शिंदे गुट ने कहा कि स्पीकर को उन्हें नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिनों का वक्त देना चाहिए था। लेकिन डिप्टी स्पीकर जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं। जब विधायकों के वकील नीरज किशन कौल ने यह कहा कि डिप्टी स्पीकर जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं, तब कोर्ट ने कहा कि विधायकों ने पहले डिप्टी स्पीकर से ही बात क्यों नहीं की।
महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है। वहां सुनवाई जारी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र मं सडक़ों पर भी शिवसैनिकों और शिंद समर्थकों की जंग देखने को मिल रही है। ठाणे में आज बड़ी संख्या में शिंदे समर्थक सडक़ पर उतरे और शिवसेना से बागी हुए नेताओं में समर्थन में प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ मीटिंग्स का दौर भी जारी है। दोपहर में एकनाथ शिंदे बागी विधायकों संग बैठक करेंगे। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज फिर दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलेंगे।

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